Bhopal में छात्रा पर तेजाब फेंकने वाले दाे लाेगाें काे हुई उम्र कैद, तीन-तीन लाख का जुर्माना भी लगा

भाेपाल अदालत ने मंगलवार काे कालाेनी में एक युवती पर सरेराह तेजाब फेंकने के मामले में दाे लाेगाें काे उम्र कैद की सजा से सुनाई है। दाेनाें पर तीन–तीन लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दाेनाें काे तीन वर्ष का अतिरिक्त कठाेर कारावास भुगतना हाेगा। बता दें, लाेक अभियाेजन के प्रवक्ता मनाेज त्रिपाठी ने बताया कि विशेष न्यायाधीश एेट्राेसिटी कमल जाेशी की अदालत ने आरोपी शुभम तिवारी और संजय पाल नामदेव काे सजा सुनाई है।

क्या था मामला

दरअसल, छात्रा 1100 क्वार्टर क्षेत्र में रहकर कालेज की पढ़ाई कर रही थी। 18 जून 2016 काे सुबह नौ बजे वह कालेज जाने के लिए घर से पैदल निकली थी। वह बस स्टाप की तरफ जा रही थी। जैसे ही वह अरेरा कालाेनी में प्रभात पटेल के घर के सामने पहुंची थी, तभी बाइक से आए दाे नकाबपाेश युवकाें ने छात्रा पर तेजाब फेंक दिया था। हमले में छात्रा का चेहरा, हाथ और पेट बुरी तरह से झुलस गया था। हबीबगंज थाना पुलिस ने मुखबिर से मिले बाइक के नंबर के अाधार पर अराेपित शुभम तिवारी एवं संजय पाल नामदेव के खिलाफ एसिड अटैक की धारा–326 (क) एवं धारा–307 का केस दर्ज किया था।

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