MP : खड़ी गांव में अवैध निर्माण पर चला ‘मामा का बुलडोज़र’, अनुसूचित जाति के लोगों की लगभग 110 बीघा भूमि कराई मुक्त
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मध्यप्रदेश में इन दिनों मामा का बुलडोजर यानि शिवराज सिंह चौहान का बुलडोजर तेजी से अपराधियों के घरों को ज़मीदोज़ कर रहा है। इसी बीच आज प्रशासन द्वारा ग्राम खड़ी तहसील पोलायकलॉ में वर्षों पुराने अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की गई। ग्राम के निवासी सुरेश उर्फ रांका पिता नारायण मालवीय द्वारा ग्राम आबादी में 6 दुकानें और इनकी दूसरी मंजिल पर एक बड़े हॉल का निर्माण कर लिया गया था और इस अवैध भवन में शराब की अवैध बिक्री और बिना अनुमति शराब पिलाने का कार्य किया जाता था। इस भवन को आज प्रशासन द्वारा जमींदोज कर दिया गया।
जानिए पूरा मामला
अतिक्रमणकर्ता सुरेश उर्फ रांका आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसके विरुद्ध शाजापुर सहित लगभग 6 जिलों में आपराधिक प्रकरण दर्ज है। इसे 3 बार जिला बदर किया जा चुका है और 2 बार रा.सु.का. की कार्यवाही भी इसके विरुद्ध की जा चुकी है। इस व्यक्ति पर लगभग 35 आपराधिक प्रकरण दर्ज है, जिनमें से 4 मामलों में ये अभी फरारी काट रहा है। सुरेश उर्फ रांका पर आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के तहत भी प्रकरण दर्ज कर लिया गया है।
गरीब लोगों का हो रहा था शोषण
खुद अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य होने के बाद भी आरोपी सुरेश उर्फ रांका द्वारा अपने ही जाति वर्ग के गरीब लोगों का शोषण कर उन्हें उनके अधिकार से वंचित रखा जा रहा था। आरोपी के द्वारा ग्राम खड़ी में अपनी दहशत फैलाकर अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को कृषि कार्य हेतु शासन द्वारा पट्टे के रुप में प्रदान की गई लगभग 110 बीघा कृषि भूमि पर भी कब्जा कर लिया गया था। इसकी दहशत के चलते पट्टाधारी व्यक्ति ना तो पट्टे की भूमि पर कृषि कर पा रहे थे और ना ही इस व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत कर पा रहे थे। अतिक्रमण कर बनाए गए भवन को प्रशासन द्वारा तोड़ने पर गरीब पट्टाधारी व्यक्तियों ने भी साहस दिखाया और अब अपने पट्टे की भूमि पर कब्जा लेने को तैयार है। प्रशासन द्वारा समस्त कृषि भूमि को भी अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया है।
आरोपी द्वारा ग्राम के ही एक व्यक्ति की भूमि पर कब्जा करके बिना अनुमति के लगभग 4000 वर्गफीट क्षेत्र में पोल्ट्री फार्म भी बना लिया था, जमीन की कीमत 20 लाख रूपये एवं उस पर 10 लाख रूपये का निर्माण किया गया था। जिसे भी आज की प्रशासनिक कार्यवाही के दौरान तोड़ दिया गया। तोड़े गए अवैध भवन और अवैध पोल्ट्री फार्म की कीमत लगभग 67 लाख रुपये है। पोल्ट्री फार्म का उपयोग पोल्ट्री फार्म के रूप में ना लेते हुए लोगो को बैठाकर शराब पिलाने के उपयोग में किया जाता था। आरोपी सुरेश खुद को भीम आर्मी का सदस्य बताकर लोगों को धमकाता था और एट्रोसिटी एक्ट का दुरुपयोग भी करता था। आरोपी पुलिस प्रशासन पर भी पूर्व में 3 बार हमला कर चुका है। इसके द्वारा कच्ची शराब बनाने और बेचने का अवैध व्यापार भी किया जाता था।
प्रशासन की इस बड़ी कार्यवाही से ग्राम और आसपास के क्षेत्र के लोगों तथा पट्टाधारी गरीब वर्ग में हर्ष व्याप्त है। कलेक्टर महोदय शाजापुर श्री दिनेश जैन के मार्गदर्शन में की गई।