कर्नाटक HC का हिजाब मामले में बड़ा फैसला, सभी याचिकाएं खारिज
कर्नाटक के कॉलेज में हिजाब को लेकर छिड़े विवाद के मामले पर आज 15 मार्च को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
क्या है कर्नाटक उच्च न्यायालय का फैसला
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि ”स्कूल यूनिफॉर्म का प्रिस्क्रिप्शन एक उचित प्रतिबंध है, जिस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकता है। 5 फरवरी के सरकारी आदेश को अमान्य करने के लिए कोई केस नहीं बनता है।” लड़कियों की इस याचिका को खारिज कर दिया है और यह बात कही है कि, ”हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। स्कूल-कॉलेज में छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते हैं। इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है। बता दें, फैसले के बाद दक्षिण कन्नड़ के जिला कलेक्टर ने 15 मार्च को सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी और राज्य में धारा 144 लागू की है।