मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट में दर्ज याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव होंगे। इसके साथ ही दो सप्ताह के अंदर ही चुनाव आयोग को अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं।
इस फैसले पर सीएम शिवराज ने मीडिया को बयान देते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का विस्तृत अध्ययन हमने नहीं किया है, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत के चुनाव हों इसके लिए रिव्यु पिटीशन हम दायर करेंगे और पुनः आग्रह करेंगे कि स्थानीय निकायों के चुनाव OBC आरक्षण के साथ हों।