आज़म ख़ान को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली अंतरिम ज़मानत, हाई कोर्ट जाने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आज़म ख़ान की अंतरिम ज़मानत याचिका ठुकरा दी है। कोर्ट ने आज़म ख़ान से कहा है कि वे इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाएँ, जहाँ उनकी ज़मानत याचिका लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा है कि वो आज़म ख़ान की ज़मानत याचिका पर सुनवाई करे और इस पर शीघ्र फ़ैसला करे।
आज़म ख़ान की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि सुनवाई के लिए बार-बार अनुरोध के बावजूद हाई कोर्ट ने पिछले तीन-चार महीने से इस पर सुनवाई नहीं की है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा कि वो याचिकाकर्ता की चिंताओं पर ध्यान दें।