26 जनवरी : सरकार ने जारी किया दिशा निर्देश, कार्यक्रम में ये लोग नहीं हो सकेंगे शामिल

26 जनवरी, गणतंत्र दिवस को लेकर सरकार द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं। कोरोना संक्रमण  से बचाव को लेकर सरकार ने दिशा निर्देश जारी किये हैं। राजधानी भोपाल सहित सभी जिलों में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम मनाया जाएगा। मध्यप्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के दृष्टिगत कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी विभागाध्यक्ष, संभागीय आयुक्त, कलेक्टर्स और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं –

लाल परेड ग्राउंड, भोपाल में 9 बजे शुरू होगा कार्यक्रम

गणतंत्र दिवस पर सभी शासकीय भवनों एवं ऐतिहासिक स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। राजधानी में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन लाल परेड ग्राउंड भोपाल में होगा। कार्यक्रम सुबह 9 बजे शुरू होगा, जिसमें मुख्य अतिथि परेड की सलामी लेंगे तथा उपस्थित जनसभा को संबोधित करेंगे। परेड का आयोजन पिछले वर्ष की भांति किया जाएगा, जिसमें पुलिस, होमगार्ड, विशेष सशस्त्र बल, जेल वार्डन, सीआईएसएफ, आरएएफ एवं सीनियर एनसीसी छात्रों की टुकड़ियाँ शामिल होगी। परेड में एनएसएस, स्काउट-गाईड एवं शौर्यादल शामिल नहीं होगें। परेड के पश्चात घुड़सवारी का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद झांकियाँ निकाली जायेंगी।

कक्षा 1 से 10वीं तक के बच्चे नहीं होंगे शामिल

गणतंत्र दिवस पर जिला मुख्यालयों में मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश का वाचन किया जाएगा। परेड का आयोजन सिर्फ जिला मुख्यालयों पर ही होगा। कोविड-19 के मद्देनजर परेड में एनएसएस, स्काउट-गाईड एवं शौर्यादल भाग नहीं लेगें। गत वर्षानुसार झांकियाँ निकाली जाएगी। शिक्षण संस्थाओं में कार्यालय प्रमुख द्वारा ध्वजारोहण, राष्ट्रगान का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कक्षा 1 से 10वीं तक के बच्चे शामिल नहीं होंगे।


कार्यालय प्रमुख द्वारा किया जाएगा ध्वजारोहण

जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत कार्यालयों में प्रशासकीय समिति प्रधान द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा तथा राष्ट्रगान होगा। ऐसे जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत जहाँ प्रशासकीय समिति के प्रधान उपलब्ध नहीं होने की दशा में कार्यालय प्रमुख द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा।
नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर परिषद कार्यालय में महापौर/अध्यक्ष (जहाँ निर्वाचित महापौर और अध्यक्ष कार्यरत है) द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। शेष नगरीय निकायों में आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी ध्वजारोहण करेंगे। ध्वज संहिता का पालन सुनिश्चित कराने के लिये प्रत्येक स्तर पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये गये हैं।

कोविड गाइडलाइन सख्ती से होगा

कार्यक्रम स्थलों पर प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की आवश्यक व्यवस्था अनिवार्य रूप से करने और कार्यक्रम स्थल पर हैण्ड सेनेटाइजर, मास्क एवं सामाजिक दूरी आदि का विशेष ध्यान रखने के साथ नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के संबंध में जारी सभी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed

Open chat
Hello 👋
For more details contact us