Bhopal में नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण मामले में प्यारे मियां को हुई आजीवन कारावास की सजा
मध्य प्रदेश में भोपाल कोर्ट ने बड़ा फैसला करते हुए नाबालिक बच्चियों के साथ यौन शोषण करने वाले प्यारे मियां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बता दें, भोपाल में नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण मामले में अभियुक्त प्यारे मियां को पोक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख का जुर्माना लगाया।
दरअसल, नाबालिग बच्चियों से यौन शोषण मामले में प्यारे मियां सहित तीन अन्य आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस मामले में भोपाल कोर्ट ने आरोपितों पर एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया है। प्यारे मियां इस समय जबलपुर जेल में बंद हैं। आपको बता दें, 6 नाबालिग लड़कियों ने प्यारे मियां के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। 68 वर्षीय पत्रकार प्यारे मियां उर्फ अब्बा फिलहाल जबलपुर जेल में बंद है। इस मामले में वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सुनवाई में शामिल हुए।
तीन अन्य आरोपियों को भी सुनाई सजा
कोर्ट ने अलग-अलग मामलों में प्यारे मियां को 4 उम्रकैद सुनाई है। मैनेजर ओवेस को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। दूसरी आरोपी स्वीटी विश्वकर्मा को 20 साल और डॉक्टर हेमंत मित्तल को 5 साल की सजा सुनाई है। सभी पर जुर्माना भी लगाया गया है। फैसला सोमवार को जिला अदालत की अपर सत्र न्यायाधीश कविता वर्मा ने सुनाया।