शिवराज कैबिनेट का फैसला: स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे टीचर्स, नक्सल इलाकों में पुलिसकर्मियों को मिलेगा विशेष भत्ता

  • ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कम से कम 3 साल की सर्विस पूरी करने के बाद ही हो सकेगा टीचर्स का स्थानांतरण

भोपाल। मध्य प्रदेश की शिवराज कैबिनेट ने आज कई अहम फैसलों को मंजूरी दी है। प्रदेश में वर्ष 2023-24 के लिए नवीन स्थानांतरण नीति को सैद्धांतिक सहमति दी गई। स्थानांतरण के लिए कर्मचारी 31 मार्च से 15 अप्रैल तक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग की विशिष्ट परिस्थितियों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप विद्यालयों की आवश्यकता के आधार पर पारदर्शी प्रक्रिया से शिक्षकों का स्थानांतरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह नीति तैयार की गई है।

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शिवराज कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कैबिनेट ने होम-स्टे योजना में सब्सिडी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। रोजगार के लिहाज से यह काफी महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रदेश में पूर्व में लागू सौर, पवन, बायोमास व लघु जल ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन नीतियों को समाप्त कर उनके स्थान पर नवकरणीय ऊर्जा नीति-2021 को मान्य करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में अब आगामी नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का विकास इसी नीति के आधार पर किया जाएगा।

नक्सल प्रभावित इलाकों में विशेष भत्ते का प्रावधान हुआ

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्यप्रदेश के नक्सल क्षेत्रों में पदस्थ विशेष सूचना शाखा (SB) व नक्सल विरोधी अभियान में शामिल हॉक फोर्स के पुलिसकर्मियों के लिए विशेष भत्तों के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। इस निर्णय से प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ेगा और नक्सल विरोधी ऑपरेशन और बेहतर ढंग से क्रियान्वित होंगे।

प्राकृतिक कृषि के लिए किसानों को मिलेगा अनुदान

मध्य प्रदेश में प्राकृतिक कृषि पद्धति के प्रचार-प्रसार के लिए कृषकों को एक देशी गाय के पालन पर अनुदान दिया जाएगा। प्रत्येक जिले के 100 गावों में प्राकृतिक खेती प्रारंभ करने के उद्देश्य से नवीन ‘मध्यप्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास योजना’संपूर्ण प्रदेश में क्रियान्वित किए जाने का निर्णय लिया गया है

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