राहुल गांधी को कोर्ट से झटका, नही मिलेगी राहत

गुजरात: सूरत कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा 2019 में ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी पर मानहानि मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी।
राहुल गांधी को 2 साल की सजा और उनकी लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कोर्ट में याचिका लगाई थी जिसके बाद कहा जा रहा था कि उनको कोर्ट से राहत मिल जाएगी परंतु ऐसा नहीं हुआ कोर्ट ने राहत देने से मना करते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया यानी उनकी सजा और जमानत दोनों अभी बरकरार है।