पशुओं के एक्सपोर्ट के कानून को मोदी सरकार ने लिया वापस, यहां देखें पूरी जानकारी

देश में एक कानून लाइवस्टॉक इम्पोरटेशन एक्ट 1898 है। जिसमें सरकार जीवित पशुओं को भारत के बाहर एक्सपोर्ट कर सकती है। बीते दिनों लाए पशुधन उत्पादन एवं पशुधन परिवहन अध्यादेश को मूर्तरूप देने से पहले ही इसे लागू नहीं करने का फैसला केंद्र सरकार ने कर लिया है।
बता दें, केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय द्वारा दिनांक 20 जून 2023 को ‘पशुधन व पशुधन उत्पाद आयात निर्यात विधेयक – 2023’ को आदेश संख्या L-110110/16/2023 Trade (24861) द्वारा निरस्त किये गया है। जिसमें कई समाज के बड़े बड़े वर्गों में खुशी की लहर है। प्रस्तावित विधेयक को वापिस लिए जाने की सूचना भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। https://dahd.nic.in/ इस वेवसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं।
केन्द्रीय पशुपालन व मत्स्य मंत्री संजीव बालियान ने जीवित पशुओं को एक्सपोर्ट नहीं करने की बात कही है। जीवित पशुओं के एक्सपोर्ट को लेकर मोदी सरकार जनभावनाओं का ध्यान रख रही है। जनता के सुझाव भी मांगे गए। ऐसे में इस पर पुनर्विचार हो रहा है। जैन समाज, पशु प्रेमी, पशु संरक्षण एवं सुरक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली समाजिक संस्थाओं एवं पशुपालकों को बिल के संबंध में आंशका थी।
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