एमपी में आज से टू-व्हीलर चालकों को हेलमेट पहनना अनिवार्य, बिना हेलमेट के न पेट्रोल मिलेगा न कार्यालयों में एंट्री

  • टू-व्हीलर पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति (पिलियन राइडर) को भी हेलमेट लगाना होगा अनिवार्य

भोपाल। एमपी में सड़क हादसे रोकने और वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए टू-व्हीलर पर हेलमेट पहनना अनिवार्य किया जा रहा है। पीएचक्यू की तरफ से भोपाल-इंदौर कमिश्नरेट के साथ ही सभी जिलों के एसपी को टू-व्हीलर चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।

मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू) द्वारा टू-व्हीलर वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। शासकीय, अर्ध शासकीय और प्राइवेट कार्यालयों को बिना हेलमेट टू-व्हीलर चलाने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को एंट्री नहीं देने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पेट्रोल पंप संचालकों को भी निर्देश जारी किए गए हैं कि वह बिना हेलमेट वाहन चालकों को पेट्रोल न दें। साथ ही पार्किंग संचालकों को भी सख्त हिदायत दी गई है कि यदि कोई भी वाहन चालक बिना हेलमेट वाहन पार्क करने आता है तो वहां वाहन पार्क न करने दिया जाए। अगर बिना हेलमेट पहने वाहन चालकों को वाहन पार्क करने दिया जाता है तो पार्किंग संचालक पर भी कार्रवाई की जाएगी।

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