छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने धान खरीदी की तारीख का किया ऐलान, किसानों में खुशी की लहर

छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार के दिन मंत्रालय के महानदी बिल्डिंग में कैबिनेट मीटिंग हुई। इस बैठक में कई खास मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें से एक प्रदेश में धान खरीदी की तारीख को लेकर था। सीएम साय सरकार ने फैसले के साथ 9 बड़े फैसले लिए है। इस बैठक से पहले सीएम साय ने प्रदेश में कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी का भी ऐलान किया है। दरअसल, प्रदेश में धान की फसल तैयार होने के बाद से ही किसान सरकार से इसकी खरीदी करवाने की मांग कर रहे थे। उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक कमेटी बनाकर रिपोर्ट पेश करने की बात कही थी। इसके बाद ही धान खरीदी शुरू होने का इशारा किया था। आज के दिन हुई इस बैठक में धान खरीदी के साथ कई फैसलों पर निर्णय लिया गया। जानिए कैबिनेट के बड़े फैसले।

14 नवंबर से होगी धान की खरीदी

कैबिनेट मीटिंग में खरीफ मार्केटिंग साल 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन तथा कस्टम मिलिंग को अप्रूवल दिया गया। मंत्रिमंडल उप समिति की सिफारिश के आधार पर सरकार ने राज्य के किसानों से समर्थन मूल्य पर नगद और लिंकिंग में धान खरीदने के लिए 14 नवंबर से शुरू करने का निर्णय लिया। यह खरीदी 31 जनवरी 2025 तक की जाएगी।

किसानों को ऐसे मिलेंगे टोकन

प्रदेश में किसानों से एमएसपी पर धान खरीदने के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। यह प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक चलेगी। सरकार को साल 2024-25 में 160 लाख टन धान होने का अनुमान है। एमएसपी पर धान खरीदने के लिए बायोमेट्रिक व्यवस्था अपनाई जाएगी। किसानों को धान बेचने के लिए टोकन दिए जाएंगे। इसके लिए छोटे और सीमांत किसानों को अधिकतम 2 टोकन तो बड़े किसानों को अधिकतम तीन टोकन दिए जाएंगे। धान खरीदने के लिए करीब 8 लाख गठान बरदाने (जूट के बोरे) की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए सरकार ने जूट कमिश्नर के माध्यम से 4.02 लाख गठान बारदाने खरीदने की परमिशन दी है।

डाटाइंट्री ऑपरेटरों की बढ़ाई सैलरी

बैठक में सहकारी समितियों के डाटाइंट्री ऑपरेटरों को मानदेय देने का फैसला किया गया है। इसके तहत 18, 420 रुपए प्रतिमाह के मान से 12 महीने का मानदेय भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। इसके चलते सरकार पर कुल 60 करोड़ 54 लाख का भार आएगा। इनके पेमेंट की राशि मार्कफेड को दी जाएगी।

राजनीतिक आंदोलनों पर लिया फैसला

बैठक में सरकार ने विशुद्ध राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े प्रकरणों को कोर्ट से 49 केसों को वापस लेने का फैसला लिया है। इसके अलावा दिवंगत शिक्षक पंचायत संवर्ग के अनुकंपा नियुक्ति के पात्रों को अनुकंपा नियुक्ति देने का भी फैसला लिया गया है। दिवंगत शिक्षक संवर्ग के आश्रितों को शिक्षक संवर्ग नियम 2018 के अधार पर पात्रता अनुसार नियुक्ति दी जाएगी।

सरकारी भर्ती में उम्र में 5 साल की छूट

बैठक में छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2021 के नियम के अनुसार सूबेदार/एसआई संवर्ग/ प्लाटून कमांडर के पद पर नियुक्ति हेतु साल 2024 में भर्ती प्रक्रिया में केवल एक बार के लिए अभ्यर्थियों की निर्धारित आयुसीमा में 5 साल की छूट देने का फैसला लिया गया है।

इसके साथ ही सभी ग्राम पंचायतों के प्रत्येकघर में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का फैसला लिया गया। इसके अलावा लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि नियम,2008 में संसोधन की सिफारिश की गई। इसके तहत दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों का राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्ठि की जाएगी। साथ ही अंत्येष्ठि के लिए उनके परिवार को 25 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी।(एजेंसी)

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