कांग्रेस नेता को नोटिस भेजने पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को किया तलब

मध्यप्रदेश के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को समन भेजने का मामला। गोविंद सिंह को बिना कारण बताए नोटिस भेजने पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को किया तलब।
सुप्रीम कोर्ट ने ED की कार्रवाई पर रोक लगाने से किया इनकार। करीब दो महीने पहले इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने डॉक्टर गोविंद सिंह को दिल्ली में बयान दर्ज कराने के लिए भेजा था नोटिस।
ईडी के नोटिस के बाद नेता प्रतिपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी याचिका,बयान दर्ज कराने पर ईडी ने किया था तलब।
ईडी के नोटिस के बाद नेता प्रतिपक्ष ने किया था सुप्रीम कोर्ट का रुख। नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में रखा है पक्ष। नोटिस मामले मई में होगी अगली सुनवाई।