ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण पर SC की 26 जुलाई तक रोक

दिल्ली- हाल ही में हाईकोर्ट द्वारा ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण कराने की जो आदेश दिया गया था उसको रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश जारी किया। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 26 जुलाई शाम 5 बजे तक ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का कोई ASI सर्वेक्षण नहीं होगा। 26 जुलाई तक हाई कोर्ट का आदेश लागू नहीं होगा। इस बीच मस्जिद समिति उच्च न्यायालय का रुख करेगी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे विष्णु शंकर जैन ने कहा कि ASI ने मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण पर वाराणसी अदालत के आदेश के पालन पर रोक लगा दी है ताकि अंजुम को उच्च न्यायालय के समक्ष इसे चुनौती देने की अनुमति मिल सके… हमारी कानूनी टीम उच्च न्यायालय पहुंच रही है और हम इसका विरोध करेंगे। ज्ञानवापी की सच्चाई ASI के सर्वेक्षण के बाद ही सामने आएगी। उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना मामले का फैसला करेगा, इलाहाबाद HC अपनी योग्यता के आधार पर मामले का फैसला करेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा 26 जुलाई शाम 5 बजे तक ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के ASI सर्वेक्षण पर रोक लगाने के आदेश पर वाराणसी के DM एस. राजलिंगम ने कहा हम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे।

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