न्यायिक अनुक्रम में सबसे निचले दर्जे का निर्णय (राहुल गांधी को सजा) -कांग्रेस नेता सिंघवी

सुप्रीम कोर्ट के वकील व कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने राहुल गांधी को मिली सजा वाले विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कांग्रेस का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि कोलार वाले वक्तव्य के विषय में सुरत के मेजिस्ट्रट ने जैसे निर्णय दिया है वो धारा 202 का उल्लंघन है। सरकार जानबूझकर गलत केसेस थोपकर रोज आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इन सब से जनहित के मुद्दे उठाने में कांग्रेस या राहुल गांधी नहीं हिचकेंगे।

ये पहला निर्णय है और न्यायिक अनुक्रम में सबसे निचले दर्जे का निर्णय है, इसे हम ऊपरी अदालत में लेकर जाएंगे। ये गलत निर्णय है और कानून में इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। हम आश्वस्त हैं कि इस विषय पर एक सकारात्मक निर्णय आएगा

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