छत्तीसगढ़: भूपेश सरकार को हाईकोर्ट से झटका,अदालत ने सुनाया मीसाबंदियों के हक में फैसला

छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार को मीसाबंदियों की पेंशन रोके जाने के मामले में तगड़ा झटका लगा है । बिलासपुर हाईकोर्ट ने मीसाबंदियों के हक़ में निर्णय लेते हुए मीसाबंदियों को पेंशन की सुविधा देने का आदेश सुनाया है। मंगलवार को चीफ़ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने मीसाबंदियों को अपने निर्णय से बड़ी राहत दी है। इससे पहले सिंगल बेंच ने भी मीसाबंदियों को राहत दी थी और उनके हक में फैसला सुनाया था,जिसके खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार ने डबल बेंच में अपील की थी।

बीते दिनों मामले में बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था । गौरतलब है कि तीस से ज्यादा मीसाबंदियों ने अदालत में पेंशन की मांग को लेकर याचिका लगाई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि छत्तीसगढ़ में भाजपा शासन काल मे इन मीसाबंदियों को पेंशन की सुविधा दी जा रही थी ,लेकिन सरकार बदलने के बाद इसे बंद कर दिया गया था ,जिसके खिलाफ मीसाबंदियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ शासन के 2020 में जारी नोटिफिकेशन कोरद्द करते हुए 2008 के सम्मान निधि अब फिर से लागू के आदेश दिए हैं । छत्तीसगढ़ सरकार ने भौतिक सत्यापन और समीक्षा के नाम पर 2019 से मीसाबंदियों के पेंशन पर रोक लगा दी थी ।

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