ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट का फैसला: नहीं होगी कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग

वाराणसी। ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग के मामले में वाराणसी कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने तय किया है कि कथित शिवलिंग कितने समय पुराना है यह पता करने के लिए कार्बन डेटिंग नहीं की जाएगी।
वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित वजूखाने में मिली शिवलिंग जैसी संरचना की आयु और चौड़ाई का पता लगाने के लिए पूर्व में 5 हिंदू महिला याचिकाकर्ताओं द्वारा वैज्ञानिक जांच की मांग की गई थी। जांच के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से आदेश देने की अपील की गई थी। आज वाराणसी कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान करीब 5 दर्जन लोगों को कोर्ट रूम में एंट्री दी गई थी। जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश द्वारा कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। मामले में कोर्ट के ऑर्डर के बाद हिंदू पक्ष के वकील शिवम गौड़ ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कथित शिवलिंग मिलने की जगह को सुरक्षित और संरक्षित किया जाए और इसी का हवाला देते हुए जिला कोर्ट ने कार्बन डेटिंग या अन्य वैज्ञानिक पद्धति से जांच की मांग को खारिज कर दिया है।