धारा 144(2) के तहत चायना मांझे के क्रय-विक्रय पर लगा प्रतिबंध
अपर जिला दण्डाधिकारी श्री शंकरलाल सिंगाडे ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खण्डवा जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में जन सामान्य के हित, जानमाल एवं लोक शांति को बनाये रखने के लिए 13 मार्च तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। अपर जिला दण्डाधिकारी श्री सिंगाडे द्वारा जारी आदेश अनुसार चायना मांजा के धागे को पतंगबाजी में उपयोग करने को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। कोई व्यक्ति सामान्य धागे में सरेस, कांच व अन्य धारदार वस्तुओं के मिश्रण से निर्मित धागे का प्रयोग कर पतंगबाजी किये जाने को प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति मछली पकडने के उपयोग में आने वाले पक्के धागे का उपयोग कर पतंगबाजी किये जाने को प्रतिबंधित किया गया है। चायना मांजा धागे के क्रय – विक्रय को भी प्रतिबंधित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।