कोरोना बैठक: यह नियम जानने जरूरी हैं, जानिए क्या-क्या प्रतिबंध लगे
- मकर संक्रांति पर लगने वाले बड़े मेलों होंगे प्रतिबंधित।
- शादी में 250 लोगों को शामिल होने की अनुमति।
- उठावना/अंतिम संस्कार में 50 लोग ही हो सकेंगे शामिल।
- स्कूल 50% क्षमता के साथ चलते रहेंगे।
- नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा।
प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए शिवराज सरकार एक्शन मोड में आ गई है। कोरोना की रोकथाम के लिए CM शिवराज की बुलाई आपातकालीन बैठक में मुख्यमंत्री ने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। सीएम ने हमें अभी सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है।
- हम ऐसा वातावरण न बनाएं जिससे लोग घबराएं न, भय का माहौल न बने।
- मास्क और कोविड के अनुरूप व्यवहार को अनिवार्य करें।
- संक्रांति पर लगने वाले बड़े मेलों को प्रतिबंधित करें।
- शादी में 250 लोगों तक सीमा तय की जाए।
- उठावना/अंतिम संस्कार में 50 लोगों की संख्या निर्धारित हो।
- स्कूल 50% क्षमता के साथ चल रहे हैं, वो वैसे ही चलें, अभी उन्हें बंद करने की स्थिति नहीं है।
- नाइट कर्फ्यू हमारा जारी रहेगा।
- ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल जारी कर दिया है, उसका पालन हो।
- भारत सरकार की गाइड लाइन के मुताबिक हमको चलना है।
- संक्रमित मरीजों के लिए पर्याप्त बैडस की व्यवस्था करें।
- कोविड केयर सेंटर ब्लॉक स्तर तक शुरू करें।
- होम आइसोलेशन की व्यवस्था अच्छी हो, टेलीमेडिसिन, दवाई की किट, उसमें मास्क आदि देने की हम व्यवस्था करें।
- जिले टेस्टिंग टारगेट के हिसाब से करें
- टीकाकरण अभियान पूरी क्षमता के साथ जारी रखें।
सीएम शिवराज ने वैक्सीन के और डोज के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से बात करेंगे। उन्होंने चेताते हुए कहा कि इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर इन जगहों पर ज्यादा केस आ सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें। ऑक्सीज़न प्लांट, आईसीयू बेड, दवाई आदि की व्यवस्था हम दुरुस्त करके रखें।